नवोदय सहयोग समिति

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नवोदय सहयोग समिति


नियमावली

प्रत्येक विधिक सदस्य को सहयोग की अपील के उपरांत दिये गए निश्चित समय तक सहयोग करना अनिवार्य होगा। जो सदस्य सहयोग करेगा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उसके परिजन ही सहयोग पाने के पात्र होंगे।
किसी भी सदस्य को अपनी वैधानिकता बनाए रखने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य होगा।
सदस्य द्वारा सहयोग के पश्चात नियमतः जारी वेबसाइट पर सहयोग रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा किया गया सहयोग सूचीबद्ध नहीं हो पाएगा और यह माना जाएगा कि उक्त सदस्य का सहयोग छूट गया है।
यदि कोई सदस्य सदस्यता के पश्चात बिना अनिवार्य सहयोग का मौका मिले ही दुखद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह सहयोग हेतु पात्र माना जाएगा।
यदि किसी सदस्य का सहयोग छूट जाता है तो उसकी वैधानिकता स्थगित हो जाएगी ऐसी स्थिति में उक्त सदस्य को अपनी वैधानिकता बहाल करने हेतु लगातार आगामी दो अनिवार्य सहयोग करने की बाध्यता होगी।
यदि कोई सदस्य पूर्व में सभी सहयोग करता आ रहा है किन्तु गतिमान सहयोग के दौरान सहयोग करने से पूर्व उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है तो वह लाभ का पात्र माना जाएगा किन्तु यदि गतिमान सहयोग कि तिथि समाप्त हो जाने के उपरांत मृत्यु होती है तो गतिमान सहयोग छूट का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
गंभीर बीमारी की स्थिति में दो वर्ष का लॉक इन पीरियड होगा यदि कोई सदस्य रजिस्ट्रेशन करते समय बीमारी का उल्लेख नहीं करता है तो उसे तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसके सहयोग की अपील किया जाना संभव नहीं होगा। (गंभीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गई बीमारियों से मान्य होगी।)
यदि किसी सदस्य की वैधानिकता, अनिवार्य सहयोग के छूट जाने के कारण स्थगित है तो उस स्थगन की समय सीमा में उक्त सदस्य हेतु सहयोग अपील किया जाना संभव नहीं होगा।।
किसी भी सहयोग अपील से पूर्व स्थानीय जनपद के नवोदयन जो समिति से जुड़े होंगे उनकी एक टीम दिवंगत विधिक सदस्य के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी, दिवंगत सदस्य की मृत्यु का कारण, मृत्यु प्रमाण पत्र, समिति की वैधानिक सदस्यता, नॉमिनी की फोटो लगा बैंक पासबुक इत्यादि की छायाप्रति को सत्यापित कर समिति को अग्रसरित करेगी तत्पश्चात ही सहयोग अपील की जाएगी।
स्थानीय जनपद की नवोदयन की टीम जो सत्यापन कार्य में संलग्न होगी उसके सभी सदस्य भी अपना मोबाइल नंबर सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न करेंगे जिससे सम्पूर्ण प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सके।
नॉमिनी सम्बन्धी विवाद या अन्य विवाद की स्थिति में स्थानीय जनपद के नवोदयन की टीम से विचार-विमर्श तथा स्थानीय निरीक्षण के पश्चात् समिति निर्णय लेने को स्वतंत्र होगी।
समिति द्वारा गठित स्वैच्छिक रक्तदाता समूह के लिए प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर नवोदयन के विचार-विमर्श से प्रोत्साहन हेतु विशेष सहयोग एवं सम्मान किया जाएगा।
समय एवं आवश्यकतानुसार समिति नियमो में संशोधन/परिवर्तन करने हेतु स्वतंत्र होगी।
समिति किसी को दवाब या जबरन सदस्य नहीं बनाती यदि सदस्य समिति के नियमों से सहमत नहीं है तो वह समिति से अलग होने हेतु स्वतंत्र होगा।
यदि कोई नवोदय परिवार के बहार का व्यक्ति गलत जानकारी देकर सदस्य बन जाता है तो वह किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के सहयोग को पाने का अधिकारी नहीं होगा।
समिति केवल सहयोग की अपील करती है यह सहयोग सदस्यों की संख्या एवं उनकी इच्छानुसार कम या ज्यादा हो सकता है इसके लिए किसी प्रकार की देनदारी या जवाबदेयी समिति की नहीं होगी इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।
समिति के सभी सदस्यों के लिए समिति के नियम एवं अनुशासन की पाबन्दी रहेगी जिससे एक संगठित, अनुशासित, विश्वसनीय तथा प्रगतिशील परिवार को बनाया जा सके।
समिति अपने नियमों की अनदेखी कर कोई सहयोग अपील नहीं करेगी केवल समिति के वैधानिक सदस्य ही सहयोग के पात्र होंगे।
किसी भी निर्णय अथवा विवाद की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी। किसी भी प्रकार के क़ानूनी वाद हेतु जिला न्यायालय जनपद बरेली उत्तर प्रदेश ही मान्य होगा।